(शौहर के इंतिक़ाल के बाद बीवी शौहर के घर ज़िंदगी गुज़ार सकती है ?)
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातूहसवाल : सवाल अर्ज़ यह है कि एक बंदे की शादी हुई और कुछ अर्से के बाद उस बंदे का इंतिक़ाल हो गया अब उस की बीवी दूसरा निकाह करने से मना कर रही है तो इस सूरत में उसकी बीवी अपने ससुराल में रहेगी या अपने मायके में रहेगी अगर ससुराल में रहेगी तो क्या उसको भी जायदाद में से हिस्सा मिलेगा ? जवाब इनायत फरमाएं
साइल : मुहम्मद गुलाम मुस्तफा जौनपुर यूपी
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातूह
जवाब : औरत का शौहर के घर पर इद्दते वफात गुज़ारने के बाद उसको एख्तियार है मायके में रहे या ससुराल में क्योंकि उसे भी शौहर के जायदाद में से चौथाई (4/1) हिस्सा मिलेगा जबकि उसे कोई औलाद ना हो जैसा कि सवाल में मज़कूर है और अगर कोई औलाद हो तो अथवा (8/1) हिस्सा मिलेगा।
जैसा की अल्लाह तआला ने क़ुरआन पाक में इरशाद फरमाया है
" وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ یَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌۚ-فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ "
तर्जुमा : और तुम्हारे तर्का में औरतों का चौथाई है अगर तुम्हारे औलाद ना हो फिर अगर तुम्हारे औलाद हो तो उनका तुम्हारे तर्का में से अथवा।(सुरतुन्निसा आयत 12)
और हुज़ूर सदरुश्शरीआ अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा तहरीर फरमाते हैं" अगर मैय्यत की बीवी के साथ मैय्यत का बेटा बेटी या पोता पोती ना हो तो उसको कुल माल का चौथाई मिलेगा।(बहारे शरीअत जिल्द 3 सफा 1120)
लिहाज़ा औरत अपने हिस्सा की जायदाद में रह कर मायके में ज़िंदगी गुज़ारना चाहे तो गुज़ार सकती है उसे मुकम्मल एख्तियार है।वल्लाहु आलमु बिस्सवाब
अज़ क़लम
मुहम्मद फुरक़ान बरकाती
16 जमादिल औव्वल 1446 हिजरी मुताबिक़ 19 नवम्बर 2024
हिंदी अनुवादक
मुहम्मद रिज़वानुल क़ादरी अशरफी सेमरबारी दुदही कुशीनगर
मुक़ीम : पुणे महाराष्ट्र
19 जमादिल उला 1446 हिजरी मुताबिक़ 22 नवम्बर 2024 ब रोज़ जुमआ
मीन जानिब : मसाइले शरइय्या ग्रुप