(अण्डा खरीदने के बाद खराब निकला तो)
सवाल : किया फरमाते है उलमा ए किराम व मुफ्तियाने एज़ाम इस सवाल के बारे में सवाल मुर्गी का अण्डा बेचने वाले से खरीदा गया और तोड़ने पर खराब निकला तो अण्डा बेचने वाले पर उसकी क़िमत वापस करना ज़रूरी है या नहींसाईल : अख्तर हुसैन चिश्ती हरदी (जिला संतकबीर नगर)
जवाब : अण्डा खराब निकला तो बेचने वाले पर उसकी क़िमत वापस करना फर्ज़ है अगर वापस नहीं करेगा तो हक़्क़ुल अब्द में गिरफ्तार होगा.. बहारे शरीयत हिस्सा १२ सफा ७८ में है अण्डा खरीदा तोड़ा तो गंदा निकला कुल दाम वापस होंगे की वह बेकार चीज़ बैअ (बेचना) के क़ाबिल नही .......और दुर्रे मुख्तार मअ शामी जिल्द ४ सफा ८५ में है की
شری نحو بیض و بطیخ فکسرہ فوجدہ فاسدا ینتفع بہ فلہ نقصانہ و ان لم ینتفع بہ اصلا فلہ کل الثمن لبطلان البیع " اھ ملخصا
और इसी तरह फतावा ए आलम गिरी जिल्द ३ सफा ७६ / में भी है(फैजुर्रसूल जिल्द २ सफा ६३७)
अज़ क़लम
मोहम्मद असरार अहमद नूरी बरैलवी
हिंदी ट्रांसलेट
मोहम्मद रिज़वानुल क़ादरी सेमरबारी (दुदही कुशीनगर उत्तर प्रदेश)