हिजड़ों का पैसा मस्जिद में लगाना कैसा है?

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हिजड़ों का पैसा मस्जिद में लगाना कैसा है?

 सवाल: क्या फरमाते हैं उलमा ए किराम इस मसअले के बारे में कि हिजड़ों का पैसा मस्जिद मे लगाया जा सकता है बराए करम जवाब इनायत फरमाएं ?

 साईल: हसनैन रज़ा क़ादरी

 जवाब: जो मोखन्नस नाचने गाने का काम करते हैं उनका पैसा मस्जिद और कार ए खैर में सर्फ करना नाजायज़ व हराम है क्योंकि नाच गाने की आमदनी शरअन हराम है और हराम माल मस्जिद में लगाना नाजायज़ व हराम है इसलिए मस्जिद हमारी मुकद्दस इबादत गाह इसमें सिर्फ जायज़ व हलाल और पाकीज़ा माल लगाना चाहिए हदीस शरीफ में है

 قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا الطيب " اھ( فتح المنعم شرح صحیح مسلم ج 4 ص  317 : فضل النفقة من الکسب الطیب / النووی شرح مسلم ج 7 ص 100 )

 और हुजूर सदरूश्शरिया अलैही रहमां फरमाते हैं कि हराम माल से नेक काम नहीं किया जा सकता है हदीस शरीफ में है कि (" ولا یقبل اللّٰہ الا الطیب ")ऐसे माल को फुक़रा व मसाकिन पर सर्फ कर दिया जाए ना बा नियत तसद्दुक़ बल्की इस हैसियत से कि जिसका कोई मालिक ना हो वह हक़ फुक़रा है अब यह चाहे तो अपनी तरफ से मस्जिद या मदरसा में सर्फ कर सकते हैं कि अब उनकी हुरमत जाती रही

 (फतावा  अमजदिया जिल्द ४ सफा २३७)

 मज़कुरा बातों से साबित हुआ कि अगर उन हिजड़ों का पैसा नाच गाने की कमाई का है तो उसे मस्जिद में लगाना हराम व नाजायज़ है और अगर  पैसा मेहनत व मशक़्क़त की कमाई का है तो बिला शुब्ह उसका मस्जिद व मदरसा में लगाना जायज़ है
والله و رسولہ اعلم بالصواب

अज़ क़लम
 मोहम्मद करीमुल्लाह रिज़वी 



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